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Supreme Court का बड़ा बयान: ब्रह्मोफोबिया पर याचिका खारिज, हेट स्पीच खत्म करने के लिए भाईचारे पर जोर

On: मार्च 23, 2026 4:32 अपराह्न
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नई दिल्ली में हेट स्पीच से जुड़े एक अहम मामले में Supreme Court ने बड़ा रुख अपनाते हुए ब्रह्मोफोबिया को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि देश में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण की कोई जगह नहीं है और इस समस्या का समाधान कानून से ज्यादा समाज में भाईचारे और सहनशीलता से संभव है।

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Supreme Court का बड़ा बयान: ब्रह्मोफोबिया पर याचिका खारिज, हेट स्पीच खत्म करने के लिए भाईचारे पर जोर

यह मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाने वाले कथित नफरती भाषण को दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान Supreme Court of India की बेंच, जिसमें Justice B. V. Nagarathna और Justice Ujjal Bhuyan शामिल थे, ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक विशेष समुदाय के लिए अलग से हेट स्पीच के खिलाफ संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एक समुदाय के लिए ऐसा किया जाता है, तो अन्य समुदायों के साथ समानता का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हेट स्पीच के खिलाफ एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाए।

अदालत ने अपने टिप्पणी में कहा कि “हम देश में किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं चाहते।” कोर्ट ने आगे कहा कि समाज में सद्भाव और शांति शिक्षा, बौद्धिक विकास, सहनशीलता और धैर्य पर निर्भर करते हैं। जब लोग इन मूल्यों को अपनाएंगे, तो हेट स्पीच की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।

इस दौरान अदालत ने “ब्रह्मोफोबिया” शब्द का भी जिक्र किया और कहा कि किसी भी तरह की ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों को सीधे न्यायपालिका के सामने लाने के बजाय उचित कानूनी मंच पर उठाया जाना चाहिए, जहां तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके।

यह याचिका Mahalingam Balaji द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण को जाति-आधारित भेदभाव के तहत दंडनीय अपराध माना जाए। साथ ही ऐसे मामलों में तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसे इस तरह के झूठे हमलों की चिंता नहीं है और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करती रहेगी।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद ही इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने उसकी दलीलों को रिकॉर्ड में रखते हुए याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।

इस फैसले को व्यापक नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि Supreme Court ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हेट स्पीच का मुद्दा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज से जुड़ा हुआ विषय है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और शिक्षा ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।

कुल मिलाकर, Supreme Court का यह फैसला और टिप्पणी समाज में भाईचारे, सहनशीलता और समानता के महत्व को रेखांकित करती है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नफरत फैलाने वाली किसी भी भाषा या व्यवहार के लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

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